एक पंजीकरण प्राधिकारी या पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी, यदि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कहा जाता है जो यह आरोप लगाता है कि वह मोटर वाहन के उपयोग से होने वाली दुर्घटना के संबंध में मुआवजे का दावा करने का हकदार है, या यदि किसी बीमाकर्ता द्वारा कहा जाता है जिसके खिलाफ किसी मोटर वाहन के संबंध में दावा किया गया है, तो उस व्यक्ति या उस बीमाकर्ता को, जैसा भी मामला हो, निर्धारित शुल्क के भुगतान पर, उक्त प्राधिकारी या उक्त पुलिस अधिकारी के पास वाहन के पहचान चिह्नों और अन्य विवरणों और उस व्यक्ति के नाम और पते से संबंधित कोई भी जानकारी देगा जो दुर्घटना के समय वाहन का उपयोग कर रहा था या जिससे घायल हुआ था और संपत्ति, यदि कोई हो, जिसे नुकसान हुआ था, ऐसे रूप में और इतने समय के भीतर जैसा कि केंद्र सरकार तय कर सकती है।