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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

कुछ मामलों में कुछ प्रमाण पत्र, लाइसेंस और परमिट का उत्पादन।

अध्याय 11: मोटर वाहनों का तीसरे पक्ष के जोखिमों के खिलाफ बीमा

धारा: 158


(1) कोई भी व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चला रहा है, राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत वर्दी में एक पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसा करने की आवश्यकता होने पर, प्रस्तुत करेगा—
(a) बीमा का प्रमाण पत्र;
(b) पंजीकरण का प्रमाण पत्र;
(c) प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र;
(d) ड्राइविंग लाइसेंस;
(e) परिवहन वाहन के मामले में, धारा 56 में बताया गया फिटनेस प्रमाण पत्र, और परमिट भी; और
(f) इस अधिनियम के तहत वाहन के इस्तेमाल से संबंधित दिया गया कोई भी छूट प्रमाण पत्र या अनुमति।
(2) जब किसी सार्वजनिक जगह पर मोटर वाहन के होने से कोई दुर्घटना होती है जिसमें किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है या उसे शारीरिक चोट लगती है, तो अगर वाहन का ड्राइवर पुलिस अधिकारी को उस समय ज़रूरी प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और उप-धारा (1) में बताए गए परमिट नहीं दिखाता है, तो वह या मालिक पुलिस स्टेशन में वे प्रमाण पत्र, लाइसेंस और परमिट दिखाएगा जहाँ ड्राइवर धारा 134 के अनुसार रिपोर्ट करता है।
(3) किसी भी व्यक्ति को उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत अपराधों के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा, अगर वह ज़रूरी प्रमाण पत्र दिखाने में विफल रहता है, अगर उप-धारा (1) के तहत प्रमाण पत्र दिखाने की तारीख से सात दिनों के भीतर, या जैसा भी मामला हो, दुर्घटना होने की तारीख से, वह उस पुलिस स्टेशन में प्रमाण पत्र दिखाता है जिसे उसने उस पुलिस अधिकारी को बताया है जिसने इसे दिखाने के लिए कहा था, या जैसा भी मामला हो, दुर्घटना स्थल पर मौजूद पुलिस अधिकारी को या उस पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को जहाँ उसने दुर्घटना की सूचना दी थी:
बशर्ते कि बताए गए बदलावों के साथ, इस उप-धारा के प्रावधान परिवहन वाहन के ड्राइवर पर लागू नहीं होंगे।
(4) मोटर वाहन का मालिक ऐसी जानकारी देगा जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत पुलिस अधिकारी द्वारा यह तय करने के लिए मांगी जा सकती है कि वाहन धारा 146 का उल्लंघन करके चलाया जा रहा था या नहीं और उस अवसर पर जब ड्राइवर को इस धारा के तहत बीमा प्रमाण पत्र पेश करने के लिए कहा गया था।
(5) इस धारा में, “बीमा प्रमाण पत्र पेश करने” का मतलब है बीमा का संबंधित प्रमाण पत्र या ऐसा कोई अन्य सबूत पेश करना जिससे यह साबित हो सके कि वाहन धारा 146 का उल्लंघन करके नहीं चलाया जा रहा था।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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