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मोटर वाहन अधिनियम, 1988

(मोटर वाहन अधिनियम)

धारा 151, 152 और 153 के संबंध में बचत।

अध्याय 11: मोटर वाहनों का तीसरे पक्ष के जोखिमों के खिलाफ बीमा

धारा: 154


(1) धारा 151, 152 और 153 के प्रयोजनों के लिए, बीमा की किसी भी पॉलिसी के तहत बीमित व्यक्ति के संबंध में “तीसरे पक्षों के प्रति देनदारियों” के संदर्भ में उस व्यक्ति की किसी भी देनदारी का संदर्भ शामिल नहीं होगा जो किसी अन्य बीमा पॉलिसी के तहत बीमाकर्ता की क्षमता में है।
(2) धारा 151, 152 और 153 के प्रावधान वहाँ लागू नहीं होंगे जहाँ कोई कंपनी केवल पुनर्निर्माण या किसी अन्य कंपनी के साथ विलय के उद्देश्यों के लिए स्वेच्छा से बंद हो रही है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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