(1) धारा 7 की उप-धारा (1) और धारा 9 की उप-धारा (10) के प्रावधान में जैसा कि बताया गया है, उसे छोड़कर, इस अधिनियम के प्रावधान ई-कार्ट और ई-रिक्शा पर लागू होंगे।
(2) इस धारा के उद्देश्यों के लिए, “ई-कार्ट या ई-रिक्शा” का मतलब 4000 वाट से अधिक नहीं की शक्ति वाला एक विशेष प्रयोजन बैटरी चालित वाहन है, जिसमें माल या यात्रियों को किराए पर या इनाम के लिए ले जाने के लिए तीन पहिए होते हैं, जैसा भी मामला हो, जिसे इस संबंध में बताए गए नियमों के अनुसार निर्मित, निर्मित या अनुकूलित, सुसज्जित और रखरखाव किया जाता है।]