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सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

(सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम)

जानकारी, रिटर्न आदि प्रस्तुत करने में विफलता के लिए जुर्माना।

अध्याय 9: जुर्माना, मुआवजा और न्यायनिर्णयन

धारा: 44


यदि कोई व्यक्ति जिसे इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या विनियम के तहत निम्नलिखित करने की आवश्यकता है—
(a) कंट्रोलर या सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कोई दस्तावेज़, रिटर्न या रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो वह ऐसी प्रत्येक विफलता के लिए एक लाख और पचास हजार रुपये से अधिक के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा;
(b) विनियमों में इसके लिए निर्दिष्ट समय के भीतर कोई रिटर्न दाखिल करने या कोई जानकारी, किताबें या अन्य दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो वह विनियमों में इसके लिए निर्दिष्ट समय के भीतर रिटर्न दाखिल करने या उसी को प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो वह हर दिन के लिए पांच हजार रुपये से अधिक के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा जिसके दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है;
(c) खाते की किताबें या रिकॉर्ड रखता है, लेकिन उन्हें रखने में विफल रहता है, तो उस पर हर दिन के लिए दस हजार रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया जा सकता है, जिस दौरान यह विफलता जारी रहती है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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