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सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

(सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम)

कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम आदि को नुकसान पहुंचाने के लिए जुर्माना और मुआवज़ा

अध्याय 9: जुर्माना, मुआवजा और न्यायनिर्णयन

धारा: 43


6[जुर्माना और मुआवज़ा] कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम आदि को नुकसान पहुंचाने के लिए — अगर कोई भी व्यक्ति मालिक की अनुमति के बिना या किसी अन्य व्यक्ति जो कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क का प्रभारी है,—
(a) ऐसे कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क 7[या कंप्यूटर संसाधन] को एक्सेस करता है या एक्सेस प्राप्त करता है;
(b) ऐसे कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क से कोई भी डेटा, कंप्यूटर डेटा बेस या जानकारी डाउनलोड, कॉपी या निकालता है, जिसमें किसी भी हटाने योग्य स्टोरेज माध्यम में रखी या संग्रहीत जानकारी या डेटा शामिल है;
(c) किसी भी कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क में कोई भी कंप्यूटर दूषित करने वाला या कंप्यूटर वायरस डालता है या डलवाता है;
(d) किसी भी कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा, कंप्यूटर डेटा बेस या किसी भी अन्य प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाने का कारण बनता है जो ऐसे कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क में मौजूद हैं;
(e) किसी भी कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क को बाधित करता है या बाधित करने का कारण बनता है;
(f) किसी भी व्यक्ति को किसी भी कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए अधिकृत व्यक्ति को किसी भी माध्यम से एक्सेस से वंचित करता है या वंचित करने का कारण बनता है;
(g) इस अधिनियम, नियमों या उसके तहत बनाए गए विनियमों के उल्लंघन में किसी कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क तक एक्सेस को सुविधाजनक बनाने के लिए किसी भी व्यक्ति को कोई भी सहायता प्रदान करता है;
(h) किसी कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क के साथ छेड़छाड़ या हेरफेर करके किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त सेवाओं का शुल्क किसी अन्य व्यक्ति के खाते में लगाता है;
1[ (i) कंप्यूटर संसाधन में मौजूद किसी भी जानकारी को नष्ट, हटा या बदल देता है या उसके मूल्य या उपयोगिता को कम कर देता है या किसी भी माध्यम से उसे हानिकारक रूप से प्रभावित करता है;
(j) नुकसान पहुंचाने के इरादे से कंप्यूटर संसाधन के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी कंप्यूटर सोर्स कोड को चुराता है, छुपाता है, नष्ट करता है या बदलता है या किसी व्यक्ति को चुराने, छिपाने, नष्ट करने या बदलने का कारण बनता है;]
2[वह प्रभावित व्यक्ति को मुआवजे के रूप में नुकसान का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा.]
स्पष्टीकरण.— इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—
(i) —कंप्यूटर दूषित करने वाला‖ का अर्थ है कंप्यूटर निर्देशों का कोई भी सेट जिसे इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है—
(a) कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर मौजूद डेटा या प्रोग्राम को बदलना, नष्ट करना, रिकॉर्ड करना, ट्रांसमिट करना; या
(b) किसी भी तरीके से कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क के सामान्य संचालन को हड़पना;
(ii) —कंप्यूटर डेटा-बेस‖ का मतलब है जानकारी, ज्ञान, तथ्य, अवधारणाओं या निर्देशों का टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो में प्रतिनिधित्व जो एक औपचारिक तरीके से तैयार किए जा रहे हैं या तैयार किए गए हैं या कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा निर्मित किए गए हैं और कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क में उपयोग के लिए अभिप्रेत हैं;
(iii) —कंप्यूटर वायरस‖ का मतलब है कोई भी कंप्यूटर निर्देश, जानकारी, डेटा या प्रोग्राम जो कंप्यूटर संसाधन के प्रदर्शन को नष्ट, नुकसान, खराब या प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है या खुद को किसी अन्य कंप्यूटर संसाधन से जोड़ता है और तब काम करता है जब कोई प्रोग्राम, डेटा या निर्देश निष्पादित किया जाता है या उस कंप्यूटर संसाधन में कोई अन्य घटना होती है;
(iv) —नुकसान‖ का मतलब है किसी भी माध्यम से किसी भी कंप्यूटर संसाधन को नष्ट करना, बदलना, हटाना, जोड़ना, संशोधित करना या पुनर्व्यवस्थित करना।
1[ (v) —कंप्यूटर सोर्स कोड‖ का मतलब है किसी भी रूप में प्रोग्राम की लिस्टिंग, कंप्यूटर कमांड, डिजाइन और लेआउट और कंप्यूटर संसाधन का प्रोग्राम विश्लेषण।]

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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