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सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

(सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम)

प्राइवेट की का नियंत्रण।

अध्याय 8: सब्सक्राइबर्स के कर्तव्य

धारा: 42


(1) प्रत्येक सब्सक्राइबर अपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में सूचीबद्ध पब्लिक की के अनुरूप प्राइवेट की पर नियंत्रण रखने के लिए उचित सावधानी बरतेगा और इसके खुलासे को रोकने के लिए सभी कदम उठाएगा 4***।
(2) यदि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में सूचीबद्ध पब्लिक की के अनुरूप प्राइवेट की से समझौता किया गया है, तो सब्सक्राइबर बिना किसी देरी के सर्टिफाइंग अथॉरिटी को उसी तरीके से सूचित करेगा जैसा कि रेगुलेशन द्वारा तय किया जा सकता है।
स्पष्टीकरण.—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि सब्सक्राइबर तब तक उत्तरदायी होगा जब तक कि उसने सर्टिफाइंग अथॉरिटी को सूचित नहीं किया है कि प्राइवेट की से समझौता किया गया है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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