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सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

(सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम)

डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का रद्द करना।

अध्याय 7: इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट

धारा: 38


(1) एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी अपने द्वारा जारी किए गए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को रद्द कर सकती है—
(a) जहाँ सब्सक्राइबर या उसकी ओर से अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति इस बारे में अनुरोध करता है; या
(b) सब्सक्राइबर की मृत्यु पर; या
(c) फर्म के विघटन या कंपनी के वाइंडिंग अप पर जहाँ सब्सक्राइबर एक फर्म या एक कंपनी है।
(2) उप-धारा (3) के प्रावधानों के अनुसार और उप-धारा (1) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी किसी भी समय अपने द्वारा जारी किए गए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को रद्द कर सकती है, अगर उसकी राय है कि—
(a) डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में दिखाया गया कोई ज़रूरी तथ्य गलत है या छुपाया गया है;
(b) डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जारी करने की कोई शर्त पूरी नहीं हुई;
(c) सर्टिफाइंग अथॉरिटी की प्राइवेट कुंजी या सुरक्षा सिस्टम इस तरह से खतरे में पड़ गया जिससे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की विश्वसनीयता पर असर पड़ा;
(d) सब्सक्राइबर को दिवालिया या मृत घोषित कर दिया गया है या जहाँ सब्सक्राइबर एक फर्म या कंपनी है, जो भंग हो गई है, वाइंड-अप हो गई है या अन्यथा उसका अस्तित्व समाप्त हो गया है।
(3) डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट तब तक रद्द नहीं किया जाएगा जब तक कि सब्सक्राइबर को मामले में सुनवाई का अवसर न दिया गया हो।
(4) इस धारा के तहत डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट रद्द करने पर, सर्टिफाइंग अथॉरिटी सब्सक्राइबर को इसकी सूचना देगी।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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