(1) उप-धारा (2) के प्रावधानों के अनुसार, सर्टिफाइंग अथॉरिटी जिसने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जारी किया है, वह ऐसे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को निलंबित कर सकती है,—
(a) इस बारे में अनुरोध मिलने पर—
(i) डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में लिस्टेड सब्सक्राइबर से; या
(ii) उस सब्सक्राइबर की ओर से काम करने के लिए विधिवत रूप से अधिकृत किसी भी व्यक्ति से;
(b) अगर उसकी राय है कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को जनहित में निलंबित किया जाना चाहिए।
(2) डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को पंद्रह दिनों से ज़्यादा की अवधि के लिए निलंबित नहीं किया जाएगा, जब तक कि सब्सक्राइबर को मामले में सुनवाई का अवसर न दिया गया हो।
(3) इस धारा के तहत डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के निलंबन पर, सर्टिफाइंग अथॉरिटी सब्सक्राइबर को उसी बारे में बताएगी।