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सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

(सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम)

डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जारी करने पर रिप्रेजेंटेशन।

अध्याय 7: इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट

धारा: 36


एक सर्टिफ़ाइंग अथॉरिटी, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जारी करते समय यह सर्टिफ़ाई करेगी कि—
(a) इसने इस एक्ट के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों और रेगुलेशंस का पालन किया है;
(b) इसने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट पब्लिश किया है या इसे उस व्यक्ति को उपलब्ध कराया है जो इस पर भरोसा कर रहा है और सब्सक्राइबर ने इसे स्वीकार कर लिया है;
(c) सब्सक्राइबर के पास पब्लिक की के अनुरूप प्राइवेट की है, जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में लिस्टेड है;
1[ (ca) सब्सक्राइबर के पास एक प्राइवेट की है जो डिजिटल सिग्नेचर बनाने में सक्षम है;
(cb) सर्टिफिकेट में लिस्ट की जाने वाली पब्लिक की का इस्तेमाल सब्सक्राइबर के पास मौजूद प्राइवेट की से लगाए गए डिजिटल सिग्नेचर को वेरिफाई करने के लिए किया जा सकता है;]
(d) सब्सक्राइबर की पब्लिक की और प्राइवेट की एक फंक्शनिंग की पेयर बनाती हैं;
(e) डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में दी गई जानकारी सही है; और
(f) उसे किसी भी ज़रूरी तथ्य की जानकारी नहीं है, जिसे अगर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में शामिल किया जाता, तो उससे क्लाज़ (a) से (d) में दिए गए बयानों की विश्वसनीयता पर बुरा असर पड़ता।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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