(1) कोई भी व्यक्ति 1[इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर] सर्टिफिकेट जारी करने के लिए प्रमाणन प्राधिकारी को ऐसे फॉर्म में आवेदन कर सकता है जो केंद्र सरकार द्वारा तय किया जा सकता है।
(2) ऐसी हर एप्लीकेशन के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा तय की गई पच्चीस हजार रुपये से ज़्यादा नहीं की फ़ीस देनी होगी, जो सर्टिफ़ाइंग अथॉरिटी को दी जाएगी:
यह दिया गया है कि सब-सेक्शन (2) के तहत फ़ीस तय करते समय, अलग-अलग तरह के आवेदकों के लिए अलग-अलग फ़ीस तय की जा सकती है।
(3) ऐसी हर एप्लीकेशन के साथ सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट या, अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो ऐसा स्टेटमेंट होगा जिसमें ऐसी जानकारी होगी, जो रेगुलेशन द्वारा तय की जा सकती है।
(4) सब-सेक्शन (1) के तहत एप्लीकेशन मिलने पर, सर्टिफ़ाइंग अथॉरिटी, सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट या सब-सेक्शन (3) के तहत दूसरे स्टेटमेंट पर विचार करने के बाद और ऐसी पूछताछ करने के बाद जो वह ठीक समझे, 1[इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर] सर्टिफिकेट दे सकती है या लिखित में कारण बताकर एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकती है:
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4[यह दिया गया है] कि कोई भी एप्लीकेशन तब तक रिजेक्ट नहीं की जाएगी जब तक कि आवेदक को प्रस्तावित रिजेक्शन के खिलाफ कारण बताने का उचित मौका न दिया गया हो।