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सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

(सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम)

खुलासा।

अध्याय 6: प्रमाणन अधिकारियों का विनियमन

धारा: 34


(1) हर प्रमाणन प्राधिकारी विनियमों द्वारा तय किए गए तरीके से खुलासा करेगा—
(a) इसका 1[इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर] सर्टिफिकेट 2***;
(b) इससे संबंधित कोई भी सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट;
(c) इसके प्रमाणन प्राधिकारी सर्टिफिकेट के रद्द या निलंबन की सूचना, यदि कोई हो; और
(d) कोई भी अन्य तथ्य जो किसी 1[इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर] सर्टिफिकेट की विश्वसनीयता को गंभीर रूप से और प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, जिसे उस प्राधिकारी ने जारी किया है, या प्राधिकारी की अपनी सेवाएं करने की क्षमता को।
(2) जहां प्रमाणन प्राधिकारी की राय में कोई घटना हुई है या कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जो उसके कंप्यूटर सिस्टम की अखंडता या उन शर्तों को गंभीर रूप से और प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती है जिनके तहत 1[इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर] सर्टिफिकेट दिया गया था, तो प्रमाणन प्राधिकारी -
(a) किसी भी व्यक्ति को सूचित करने के लिए उचित प्रयास करेगा जो उस घटना से प्रभावित होने की संभावना है; या
(b) ऐसी घटना या स्थिति से निपटने के लिए अपने सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट में तय की गई प्रक्रिया के अनुसार काम करेगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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