(1) रेगुलेशन द्वारा तय की गई शर्तों और प्रतिबंधों के अनुसार, कंट्रोलर, केंद्र सरकार की पिछली मंजूरी के साथ, और ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन द्वारा, किसी भी विदेशी सर्टिफाइंग अथॉरिटी को इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए सर्टिफाइंग अथॉरिटी के रूप में मान्यता दे सकता है।
(2) जहां किसी सर्टिफाइंग अथॉरिटी को उप-धारा (1) के तहत मान्यता दी जाती है, तो ऐसे सर्टिफाइंग अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया 2[इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर] सर्टिफिकेट इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।
(3) कंट्रोलर, यदि वह संतुष्ट है कि किसी सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने उन शर्तों और प्रतिबंधों का उल्लंघन किया है जिनके अनुसार उसे उप-धारा (1) के तहत मान्यता दी गई थी, तो वह लिखित में कारण दर्ज करके, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन द्वारा, ऐसी मान्यता को रद्द कर सकता है।