(1) केंद्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रमाणन अधिकारियों के एक नियंत्रक को नियुक्त कर सकती है और उसी या बाद की अधिसूचना द्वारा उप नियंत्रकों 3[, सहायक नियंत्रकों, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों] की ऐसी संख्या भी नियुक्त कर सकती है जो वह उचित समझे।
(2) नियंत्रक इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों का निर्वहन केंद्र सरकार के सामान्य नियंत्रण और निर्देशों के अधीन करेगा।
(3) उप नियंत्रक और सहायक नियंत्रक नियंत्रक के सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण के तहत नियंत्रक द्वारा उन्हें सौंपे गए कार्यों का पालन करेंगे।
(4) नियंत्रक, उप नियंत्रकों 1[, सहायक नियंत्रकों, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों] की योग्यता, अनुभव और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।
(5) नियंत्रक के कार्यालय का प्रधान कार्यालय और शाखा कार्यालय ऐसे स्थानों पर होगा जैसा कि केंद्र सरकार निर्दिष्ट कर सकती है, और ये ऐसे स्थानों पर स्थापित किए जा सकते हैं जैसा कि केंद्र सरकार उचित समझे।
(6) नियंत्रक के कार्यालय की एक मुहर होगी।