(1) जब तक कि भेजने वाले और पाने वाले के बीच अन्यथा सहमति न हो, एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रेषण तब होता है जब वह भेजने वाले के नियंत्रण से बाहर एक कंप्यूटर संसाधन में प्रवेश करता है।
(2) जब तक कि भेजने वाले और पाने वाले के बीच अन्यथा सहमति न हो, एक
इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की प्राप्ति का समय निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा, अर्थात्: -
(a) यदि पाने वाले ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्राप्त करने के उद्देश्य से एक कंप्यूटर संसाधन तय किया है, -
(i) प्राप्ति उस समय होती है जब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तय किए गए कंप्यूटर संसाधन में प्रवेश करता है; या
(ii) यदि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पाने वाले के एक कंप्यूटर संसाधन को भेजा जाता है जो तय किया गया कंप्यूटर संसाधन नहीं है, तो प्राप्ति उस समय होती है जब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पाने वाले द्वारा प्राप्त किया जाता है;
(b) यदि पाने वाले ने तय समय के साथ कोई कंप्यूटर संसाधन तय नहीं किया है, तो प्राप्ति तब होती है जब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पाने वाले के कंप्यूटर संसाधन में प्रवेश करता है।
(3) जब तक कि भेजने वाले और पाने वाले के बीच अन्यथा सहमति न हो, एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को उस स्थान पर भेजा हुआ माना जाता है जहाँ भेजने वाले का व्यवसाय का स्थान है, और उस स्थान पर प्राप्त हुआ माना जाता है जहाँ पाने वाले का व्यवसाय का स्थान है।
(4) उप-धारा (2) के प्रावधान इस बात के बावजूद लागू होंगे कि कंप्यूटर संसाधन जिस स्थान पर स्थित है, वह उस स्थान से अलग हो सकता है जहाँ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को उप-धारा (3) के तहत प्राप्त हुआ माना जाता है।
(5) इस धारा के उद्देश्यों के लिए,—
(a) अगर भेजने वाले या पाने वाले का एक से ज़्यादा कारोबार करने का ठिकाना है, तो मुख्य कारोबार करने का ठिकाना, कारोबार करने का ठिकाना होगा;
(b) अगर भेजने वाले या पाने वाले का कोई कारोबार करने का ठिकाना नहीं है, तो उसके रहने की आम जगह को कारोबार करने का ठिकाना माना जाएगा;
(c) —रहने की आम जगह‖, किसी बॉडी कॉरपोरेट के संबंध में, वह जगह है जहाँ वह रजिस्टर्ड है।