अगर किसी कानून में यह दिया गया है कि किसी नियम, रेगुलेशन (regulation) , आदेश, बाय-लॉ (bye-law) , नोटिफिकेशन (notification) या किसी अन्य मामले को ऑफिशियल गैजेट (Official Gazette) में प्रकाशित किया जाएगा, तो यह माना जाएगा कि वह ज़रूरत पूरी हो गई है अगर ऐसा नियम, रेगुलेशन (regulation) , आदेश, बाय-लॉ (bye-law) , नोटिफिकेशन (notification) या कोई अन्य मामला ऑफिशियल गैजेट (Official Gazette) या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट (Electronic Gazette) में प्रकाशित किया जाता है:
यह शर्त है कि अगर कोई नियम, रेगुलेशन (regulation) , आदेश, बाय-लॉ (bye-law) , नोटिफिकेशन (notification) या कोई अन्य मामला ऑफिशियल गैजेट (Official Gazette) या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट (Electronic Gazette) में प्रकाशित किया जाता है, तो प्रकाशन की तारीख वही मानी जाएगी जो गैजेट (Gazette) की उस तारीख को होगी जो पहली बार किसी भी रूप में प्रकाशित हुई थी।