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3

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

(सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम)

सर्विस प्रोवाइडर द्वारा सेवाओं की डिलीवरी।

अध्याय 3: इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस

धारा: 6A


(1) उचित सरकार, इस अध्याय के उद्देश्यों के लिए और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जनता को कुशलतापूर्वक सेवाएं देने के लिए, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन द्वारा, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को कंप्यूटरीकृत सुविधाएं स्थापित करने, बनाए रखने और अपग्रेड करने और ऐसी अन्य सेवाएं करने के लिए अधिकृत कर सकती है, जैसा कि वह तय कर सकती है।
स्पष्टीकरण.—इस धारा के उद्देश्यों के लिए, इस प्रकार अधिकृत सर्विस प्रोवाइडर में कोई भी व्यक्ति, प्राइवेट एजेंसी, प्राइवेट कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एकमात्र मालिकी वाली फर्म या कोई भी ऐसा अन्य निकाय या एजेंसी शामिल है जिसे उचित सरकार द्वारा ऐसे सर्विस सेक्टर को नियंत्रित करने वाली पॉलिसी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सेवाएं देने की अनुमति दी गई है।
(2) उचित सरकार, उप-धारा (1) के तहत अधिकृत किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को ऐसी सेवाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से उचित सरकार द्वारा तय किए गए सर्विस चार्ज को इकट्ठा करने, रखने और उपयोग करने के लिए भी अधिकृत कर सकती है, जो ऐसी सर्विस का लाभ उठाने वाले व्यक्ति से लिया जाएगा।
(3) उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन, उचित सरकार सर्विस प्रोवाइडर को इस धारा के तहत सर्विस चार्ज इकट्ठा करने, रखने और उपयोग करने के लिए अधिकृत कर सकती है, भले ही उस अधिनियम, नियम, विनियमन या नोटिफिकेशन के तहत कोई स्पष्ट प्रावधान न हो जिसके तहत सर्विस प्रोवाइडर द्वारा ई-सर्विस चार्ज इकट्ठा करने, रखने और उपयोग करने के लिए सर्विस प्रदान की जाती है।
(4) उचित सरकार, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन द्वारा, सर्विस चार्ज का पैमाना तय करेगी जो इस धारा के तहत सर्विस प्रोवाइडर द्वारा लगाया और एकत्र किया जा सकता है:
बशर्ते कि उचित सरकार विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए सर्विस चार्ज का अलग-अलग पैमाना तय कर सकती है।]

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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