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सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

(सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम)

इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर (Electronic signature)।

अध्याय 2: डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर

धारा: 3A


(1) धारा 3 में कुछ भी होने के बावजूद, लेकिन उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन, एक सब्सक्राइबर (subscriber) किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऐसे इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर (electronic signature) या इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण तकनीक (electronic authentication technique) से प्रमाणित (authenticate) कर सकता है जो—
(a) विश्वसनीय (reliable) माना जाता है; और
(b) दूसरी अनुसूची (Second Schedule) में तय किया जा सकता है।
(2) इस धारा के उद्देश्यों के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर (electronic signature) या इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण तकनीक (electronic authentication technique) को विश्वसनीय (reliable) माना जाएगा यदि—
(a) हस्ताक्षर (signature) बनाने का डेटा या प्रमाणीकरण डेटा (authentication data) , जिस संदर्भ में उनका उपयोग किया जाता है, उसमें हस्ताक्षरकर्ता (signatory) या, जैसा भी मामला हो, प्रमाणीकरणकर्ता (authenticator) से जुड़ा हो और किसी अन्य व्यक्ति से नहीं;
(b) हस्ताक्षर (signature) बनाने का डेटा या प्रमाणीकरण डेटा (authentication data) , हस्ताक्षर (signing) करते समय, हस्ताक्षरकर्ता (signatory) या, जैसा भी मामला हो, प्रमाणीकरणकर्ता (authenticator) के नियंत्रण में था और किसी अन्य व्यक्ति के नहीं;
(c) ऐसे हस्ताक्षर (signature) लगाने के बाद इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर (electronic signature) में कोई भी बदलाव पता लगाने योग्य है;
(d) इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर (electronic signature) द्वारा प्रमाणित (authentication) किए जाने के बाद जानकारी में कोई भी बदलाव पता लगाने योग्य है; और
(e) यह ऐसी दूसरी शर्तों को पूरा करता है, जो तय की जा सकती हैं।
(3) केंद्र सरकार यह पता लगाने के लिए प्रक्रिया तय कर सकती है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर उस व्यक्ति का है जिसके द्वारा इसे लगाया या प्रमाणित किया गया है।
(4) केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, दूसरी अनुसूची से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर या इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण तकनीक और ऐसे हस्ताक्षर लगाने की प्रक्रिया को जोड़ या हटा सकती है:
बशर्ते कि दूसरी अनुसूची में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर या प्रमाणीकरण तकनीक तब तक निर्दिष्ट नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसा हस्ताक्षर या तकनीक विश्वसनीय न हो।
(5) उप-धारा (4) के तहत जारी की गई हर अधिसूचना को संसद के प्रत्येक सदन के सामने रखा जाएगा।]

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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