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सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

(सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम)

नियम बनाने के लिए राज्य सरकार की शक्ति।

अध्याय 14: विविध

धारा: 90


(1) राज्य सरकार, ऑफिशियल गजट (Official Gazette) में नोटिफिकेशन (notification) द्वारा, इस एक्ट (Act) के प्रावधानों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्: —
(a) वह इलेक्ट्रॉनिक (electronic) रूप जिसमें धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत फाइलिंग (filing) , इश्यू (issue) , ग्रांट (grant) , रसीद या पेमेंट (payment) किया जाएगा;
(b) धारा 6 की उप-धारा (2) में बताई गई बातों के लिए;
2* * * * *
(3) इस धारा के तहत राज्य सरकार द्वारा बनाया गया हर नियम, बनने के बाद, जितनी जल्दी हो सके, राज्य विधानमंडल के हर सदन के सामने रखा जाएगा, जहाँ इसमें दो सदन हों, या जहाँ ऐसे विधानमंडल में एक सदन हो, तो उस सदन के सामने रखा जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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