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सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

(सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम)

कंट्रोलर की नियम बनाने की शक्ति।

अध्याय 14: विविध

धारा: 89


(1) कंट्रोलर, साइबर रेगुलेशंस एडवाइजरी कमेटी के साथ परामर्श करने के बाद और केंद्र सरकार की पिछली मंजूरी के साथ, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप नियम बना सकता है ताकि इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:—
(a) धारा 18 के खंड 1[ (n) ] के तहत हर सर्टिफाइंग अथॉरिटी के प्रकटीकरण रिकॉर्ड वाले डेटा बेस के रखरखाव से संबंधित विवरण;
(b) वे शर्तें और प्रतिबंध जिनके अधीन कंट्रोलर धारा 19 की उप-धारा (1) के तहत किसी विदेशी सर्टिफाइंग अथॉरिटी को मान्यता दे सकता है;
(c) वे नियम और शर्तें जिनके अधीन धारा 21 की उप-धारा (3) के खंड (c) के तहत लाइसेंस दिया जा सकता है;
(d) धारा 30 के खंड (d) के तहत सर्टिफाइंग अथॉरिटी (Certifying Authority) द्वारा माने जाने वाले दूसरे स्टैंडर्ड (standard) ;
(e) सर्टिफाइंग अथॉरिटी (Certifying Authority) धारा 34 की उप-धारा (1) में बताई गई बातों को किस तरह बताएगी;
(f) धारा 35 की उप-धारा (3) के तहत एप्लीकेशन (application) के साथ दिए जाने वाले स्टेटमेंट (statement) का विवरण।
(g) सब्सक्राइबर (subscriber) धारा 42 की उप-धारा (2) के तहत प्राइवेट की (private key) से समझौते के बारे में सर्टिफाइंग अथॉरिटी (Certifying Authority) को किस तरीके से बताएगा।
(3) इस एक्ट (Act) के तहत बनाया गया हर रेगुलेशन (regulation) , बनने के बाद, जितनी जल्दी हो सके, संसद के हर सदन के सामने रखा जाएगा, जब वह सेशन (session) में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए, जो एक सेशन (session) या दो या ज्यादा लगातार सेशन (session) में हो सकती है, और अगर, सेशन (session) के तुरंत बाद वाले सेशन (session) या ऊपर बताए गए लगातार सेशन (session) की समाप्ति से पहले, दोनों सदन रेगुलेशन (regulation) में कोई बदलाव करने के लिए सहमत होते हैं या दोनों सदन सहमत होते हैं कि रेगुलेशन (regulation) नहीं बनाया जाना चाहिए, तो रेगुलेशन (regulation) उसके बाद केवल ऐसे बदले हुए रूप में प्रभावी होगा या इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, जैसा भी मामला हो; हालांकि, ऐसा कोई भी बदलाव या रद्द करना उस रेगुलेशन (regulation) के तहत पहले किए गए किसी भी काम की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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