(1) केंद्र सरकार, सरकारी राजपत्र और इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस एक्ट के प्रावधानों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्: —
2[ (a) धारा 3A के उप-धारा (2) के तहत इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर या इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण तकनीक की विश्वसनीयता पर विचार करने की शर्तें;
(aa) धारा 3A के उप-धारा (3) के तहत इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर या प्रमाणीकरण का पता लगाने की प्रक्रिया;
(ab) वह तरीका जिससे धारा 5 के तहत इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के माध्यम से किसी भी जानकारी या मामले को प्रमाणित किया जा सकता है;]
(b) वह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जिसमें धारा 6 के उप-धारा (1) के तहत फाइलिंग, इश्यू, ग्रांट या पेमेंट किया जाएगा;
(c) वह तरीका और फॉर्मेट जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड फाइल किए जाएंगे, या जारी किए जाएंगे और धारा 6 के उप-धारा (2) के तहत पेमेंट का तरीका;
1[ (ca) वह तरीका जिसमें अधिकृत सर्विस प्रोवाइडर धारा 6A के उप-धारा (2) के तहत सर्विस चार्ज जमा कर सकता है, रख सकता है और उपयोग कर सकता है;]
(d) धारा 10 के तहत 2[इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर] के प्रकार, तरीके और फॉर्मेट से संबंधित मामले जिसमें इसे लगाया जा सकता है;
3[ (e) धारा 15 के तहत इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर बनाने के डेटा को स्टोर (store) और लगाने का तरीका;
(ea) धारा 16 के तहत सुरक्षा प्रक्रियाएं और तरीके;]
(f) धारा 17 के तहत कंट्रोलर (Controller) , डिप्टी कंट्रोलर (Deputy Controllers) 4[, असिस्टेंट कंट्रोलर (Assistant Controllers) , दूसरे अधिकारी और कर्मचारी] की योग्यता, अनुभव और सेवा की शर्तें;
5* * * * *
(h) वे जरूरतें जो एक आवेदक को धारा 21 की उप-धारा (2) के तहत पूरी करनी होंगी;
(i) धारा 21 की उप-धारा (3) के खंड (a) के तहत दिए गए लाइसेंस की वैधता की अवधि;
(j) वह फॉर्म (form) जिसमें धारा 22 की उप-धारा (1) के तहत लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है;
(k) धारा 22 की उप-धारा (2) के खंड (c) के तहत दी जाने वाली फीस की राशि;
(l) ऐसे दूसरे दस्तावेज़ जो धारा 22 की उप-धारा (2) के खंड (d) के तहत लाइसेंस के लिए आवेदन के साथ होने चाहिए;
(m) लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए फॉर्म (form) और फीस और धारा 23 के तहत देय फीस;
6[ (ma) धारा 35 के तहत इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट (Electronic Signature Certificate) जारी करने के लिए आवेदन का फॉर्म (form) और फीस;]
(n) वह फॉर्म (form) जिसमें 2[इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर] सर्टिफिकेट (Certificate) जारी करने के लिए धारा 35 की उप-धारा (1) के तहत आवेदन किया जा सकता है;
(o) धारा 35 की उप-धारा (2) के तहत 2[इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर] सर्टिफिकेट (Certificate) जारी करने के लिए सर्टिफाइंग अथॉरिटी (Certifying Authority) को दी जाने वाली फीस;
1[ (oa) धारा 40A के तहत सब्सक्राइबर्स (subscribers) के कर्तव्य;
(ob) धारा 43A के तहत उचित सुरक्षा तरीके और प्रक्रियाएं और संवेदनशील निजी डेटा या जानकारी;]
(p) जिस तरीके से न्याय निर्णय अधिकारी धारा 46 की उप-धारा (1) के तहत जांच करेंगे;
(q) न्याय निर्णय अधिकारी के पास धारा 46 की उप-धारा (3) के तहत क्या योग्यता और अनुभव होना चाहिए;
7* * * *
(u) वह फॉर्म जिसमें धारा 57 की उप-धारा (3) के तहत अपील दायर की जा सकती है और उसकी फीस;
(v) सिविल कोर्ट की कोई भी दूसरी शक्ति जिसे धारा 58 की उप-धारा (2) के खंड (g) के तहत तय करने की ज़रूरत है; और
1[ (w) धारा 52A के तहत 2[अपीलीय न्यायाधिकरण] के अध्यक्ष की शक्तियाँ और कार्य;
(x) धारा 67C के तहत जानकारी, अवधि, तरीका और जानकारी का वह रूप जिसे बनाए रखा और सुरक्षित रखा जाना है;
(y) धारा 69 की उप-धारा (2) के तहत इंटरसेप्शन, मॉनिटरिंग या डिक्रिप्शन के लिए प्रक्रियाएं और सुरक्षा उपाय;
(z) धारा 69 A की उप-धारा (3) के तहत जनता द्वारा एक्सेस के लिए ब्लॉक करने के लिए प्रक्रियाएं और सुरक्षा उपाय;
(za) धारा 69B की उप-धारा (3) के तहत ट्रैफिक डेटा या जानकारी की निगरानी और संग्रह के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय;
(zb) धारा 70 के तहत संरक्षित सिस्टम के लिए सूचना सुरक्षा के तरीके और प्रक्रियाएं;
(zc) धारा 70A की उप-धारा (3) के तहत एजेंसी के कार्यों और कर्तव्यों को करने का तरीका;
(zd) धारा 70B की उप-धारा (2) के तहत अधिकारी और कर्मचारी;
(ze) धारा 70B की उप-धारा (3) के तहत महानिदेशक और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते और सेवा की शर्तें;
(zf) वह तरीका जिसमें धारा 70B की उप-धारा (5) के तहत एजेंसी के कार्यों और कर्तव्यों का पालन किया जाएगा;
(zg) धारा 79 की उप-धारा (2) के तहत मध्यस्थों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशानिर्देश;
(zh) धारा 84A के तहत एन्क्रिप्शन के तरीके या ढंग।]
(3) 3[केंद्र सरकार द्वारा धारा 70A की उप-धारा (1) के तहत की गई हर अधिसूचना और उसके द्वारा बनाया गया हर नियम] बनने के बाद, जितनी जल्दी हो सके, संसद के प्रत्येक सदन के सामने रखा जाएगा, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए जो एक सत्र में या दो या अधिक लगातार सत्रों में हो सकती है, और यदि, सत्र के तुरंत बाद वाले सत्र या उपरोक्त लगातार सत्रों की समाप्ति से पहले, दोनों सदन 4*** नियम में कोई बदलाव करने के लिए सहमत होते हैं या दोनों सदन सहमत होते हैं कि 4*** नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो 4*** नियम उसके बाद केवल ऐसे बदले हुए रूप में प्रभावी होगा या इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, जैसा भी मामला हो; हालाँकि, ऐसा कोई भी बदलाव या रद्दकरण उस अधिसूचना या नियम के तहत पहले किए गए किसी भी काम की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।