जो कोई भी इस अधिनियम द्वारा दंडनीय अपराध करने का प्रयास करता है या ऐसे अपराध को करने का कारण बनता है, और ऐसे प्रयास में अपराध करने की दिशा में कोई काम करता है, तो, जहां ऐसे प्रयास की सजा के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, उसे अपराध के लिए प्रदान किए गए किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि अपराध के लिए प्रदान किए गए कारावास की सबसे लंबी अवधि के आधे तक बढ़ाई जा सकती है, या अपराध के लिए प्रदान किए गए जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।]