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सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

(सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम)

अपराधों के लिए उकसाने की सजा।

अध्याय 14: विविध

धारा: 84B


जो कोई भी किसी अपराध को करने के लिए उकसाता है, यदि उकसाने के परिणामस्वरूप वह काम किया जाता है, और ऐसे उकसाने की सजा के लिए इस अधिनियम में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, तो उसे इस अधिनियम के तहत अपराध के लिए दी गई सजा दी जाएगी।
स्पष्टीकरण.—एक काम या अपराध को उकसाने के परिणामस्वरूप किया गया कहा जाता है, जब वह उकसाने के कारण, या साजिश के अनुसार, या उस सहायता से किया जाता है जो उकसाना है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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