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सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

(सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम)

इलेक्ट्रॉनिक चेक और ट्रंकेटेड चेक पर अधिनियम का अनुप्रयोग।

अध्याय 14: विविध

धारा: 81A


(1) इस अधिनियम के प्रावधान, जो फिलहाल लागू हैं, इलेक्ट्रॉनिक चेक और ट्रंकेटेड चेक पर, या उनके संबंध में, ऐसे संशोधनों और संशोधनों के अधीन लागू होंगे जो परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं, जो केंद्र सरकार द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किए जाएंगे।
(2) उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा की गई प्रत्येक अधिसूचना, जैसे ही यह की जाती है, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए रखी जाएगी, जो एक सत्र में या दो या अधिक क्रमिक सत्रों में शामिल हो सकती है, और यदि, सत्र या पूर्वोक्त क्रमिक सत्रों के तुरंत बाद वाले सत्र की समाप्ति से पहले, दोनों सदन अधिसूचना में कोई संशोधन करने के लिए सहमत होते हैं या दोनों सदन सहमत होते हैं कि अधिसूचना नहीं की जानी चाहिए, तो अधिसूचना उसके बाद केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगी या अप्रभावी होगी, जैसा भी मामला हो; हालांकि, ऐसा कोई भी संशोधन या रद्दकरण उस अधिसूचना के तहत पहले किए गए किसी भी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।
स्पष्टीकरण.—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्तियों —इलेक्ट्रॉनिक चेक‖ और —ट्रंकेटेड चेक‖ का वही अर्थ होगा जो उन्हें परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) की धारा 6 में सौंपा गया है।]

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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