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सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

(सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम)

कुछ मामलों में मध्यस्थ की देयता से छूट।

अध्याय 12: कुछ मामलों में मध्यस्थ उत्तरदायी नहीं होंगे

धारा: 79


(1) फिलहाल लागू किसी भी कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, लेकिन उप-धारा (2) और (3) के प्रावधानों के अधीन, एक मध्यस्थ किसी भी तीसरे पक्ष की जानकारी, डेटा या संचार लिंक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो उसके द्वारा उपलब्ध कराया या होस्ट किया गया है।
(2) उप-धारा (1) के प्रावधान लागू होंगे यदि—
(a) मध्यस्थ का कार्य एक संचार प्रणाली तक एक्सेस (access) प्रदान करने तक सीमित है जिस पर तीसरे पक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी प्रसारित या अस्थायी रूप से संग्रहीत या होस्ट की जाती है; या
(b) मध्यस्थ—
(i) ट्रांसमिशन शुरू करना,
(ii) ट्रांसमिशन के रिसीवर को चुनना, और
(iii) ट्रांसमिशन में मौजूद जानकारी को चुनना या बदलना;
(c) मध्यस्थ इस अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय उचित सावधानी बरतता है और ऐसे अन्य दिशानिर्देशों का भी पालन करता है जो केंद्र सरकार इस संबंध में निर्धारित कर सकती है।
(3) उप-धारा (1) के प्रावधान लागू नहीं होंगे यदि—
(a) मध्यस्थ ने गैरकानूनी काम करने की साजिश रची है या उकसाया है या मदद की है या प्रेरित किया है, चाहे धमकी से या वादे से या अन्यथा;
(b) वास्तविक जानकारी प्राप्त होने पर, या उचित सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा अधिसूचित किए जाने पर कि मध्यस्थ द्वारा नियंत्रित कंप्यूटर संसाधन में या उससे जुड़े किसी भी जानकारी, डेटा या कम्युनिकेशन लिंक का उपयोग गैरकानूनी काम करने के लिए किया जा रहा है, तो मध्यस्थ उस संसाधन पर मौजूद सामग्री को बिना किसी भी तरह से सबूतों को खराब किए, तुरंत हटाने या एक्सेस को अक्षम करने में विफल रहता है।
स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति —थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन‖ का अर्थ है कोई भी जानकारी जिससे एक मध्यस्थ मध्यस्थ के रूप में अपनी क्षमता में निपटता है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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