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सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

(सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम)

अपराधों का कंपाउंडिंग।

अध्याय 11: अपराध

धारा: 77A


इस अधिनियम के तहत, सक्षम अधिकारिता की अदालत उन अपराधों को कंपाउंड (compound) कर सकती है, जिनके लिए आजीवन कारावास या तीन साल से अधिक की अवधि के कारावास की सजा दी गई है, उन्हें छोड़कर:
बशर्ते कि अदालत ऐसे अपराध को कंपाउंड (compound) नहीं करेगी जहां आरोपी, अपनी पिछली सजा के कारण, या तो बढ़ी हुई सजा या अलग तरह की सजा के लिए उत्तरदायी है:
यह भी शर्त है कि अदालत किसी भी ऐसे अपराध को कंपाउंड (compound) नहीं करेगी जहां ऐसा अपराध देश की सामाजिक आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करता है या 18 साल से कम उम्र के बच्चे या महिला के खिलाफ किया गया है।
(2) इस अधिनियम के तहत अपराध का आरोपी व्यक्ति अदालत में कंपाउंडिंग (compounding) के लिए आवेदन कर सकता है जिसमें अपराध मुकदमे के लिए लंबित है और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 265B और 265C के प्रावधान लागू होंगे।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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