1[ (1) उचित सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी कंप्यूटर संसाधन को घोषित कर सकती है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा को प्रभावित करता है, एक सुरक्षित सिस्टम होगा। स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, —क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर‖ का मतलब कंप्यूटर संसाधन है, जिसकी अक्षमता या विनाश का राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य या सुरक्षा पर कमजोर प्रभाव पड़ेगा।] (2) उचित सरकार, लिखित में आदेश द्वारा, उन व्यक्तियों को अधिकृत कर सकती है जिन्हें उप-धारा (1) के तहत अधिसूचित सुरक्षित सिस्टम तक एक्सेस करने के लिए अधिकृत किया गया है। (3) कोई भी व्यक्ति जो इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए सुरक्षित सिस्टम तक एक्सेस प्राप्त करता है या एक्सेस प्राप्त करने का प्रयास करता है, उसे दस साल तक की अवधि के लिए किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। 2[ (4) केंद्र सरकार ऐसे सुरक्षित सिस्टम के लिए सूचना सुरक्षा तौर-तरीकों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करेगी।]