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सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

(सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम)

किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी जानकारी को सार्वजनिक एक्सेस के लिए ब्लॉक करने के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति।

अध्याय 11: अपराध

धारा: 69A


(1) जहां केंद्र सरकार या उसके द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से अधिकृत कोई भी अधिकारी संतुष्ट है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में या उपरोक्त से संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध के कमीशन को रोकने के लिए, यह उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, आदेश द्वारा, सरकार या मध्यस्थ की किसी भी एजेंसी को किसी भी कंप्यूटर संसाधन में उत्पन्न, प्रेषित, प्राप्त, संग्रहीत या होस्ट की गई किसी भी जानकारी को जनता द्वारा एक्सेस करने से रोकने या जनता द्वारा एक्सेस करने से रोकने का कारण बन सकती है। (2) वह प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय जिनके अधीन जनता द्वारा एक्सेस के लिए इस तरह की ब्लॉकिंग की जा सकती है, ऐसी होगी जैसी निर्धारित की जा सकती है। (3) मध्यस्थ जो उप-धारा (1) के तहत जारी किए गए निर्देश का पालन करने में विफल रहता है, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि सात साल तक बढ़ सकती है और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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