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सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

(सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम)

इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए सजा।

अध्याय 11: अपराध

धारा: 67


जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऐसी कोई भी सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करता है या प्रकाशित या प्रसारित करने का कारण बनता है, जो कामुक है या कामुक रुचि को आकर्षित करती है या यदि इसका प्रभाव ऐसा है कि इससे उन व्यक्तियों को भ्रष्ट और दूषित करने की प्रवृत्ति होती है, जो सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उसमें निहित या सन्निहित मामले को पढ़ने, देखने या सुनने की संभावना है, तो उसे पहली दोषसिद्धि पर तीन साल तक की अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा और पांच लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा और दूसरी या बाद की दोषसिद्धि की स्थिति में पांच साल तक की अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा और दस लाख रुपये तक के जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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