किसी भी न्यायालय के पास किसी भी ऐसे मामले के संबंध में किसी भी मुकदमे या कार्यवाही पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा जिसे इस अधिनियम के तहत नियुक्त न्याय निर्णय अधिकारी या इस अधिनियम के तहत गठित 1[अपीलीय न्यायाधिकरण] इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत निर्धारित करने के लिए सशक्त है और किसी भी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत प्रदत्त किसी भी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के संबंध में कोई निषेधाज्ञा नहीं दी जाएगी।
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