[[लोक सेवक द्वारा किसी कार्यवाही या व्यवसाय में शामिल व्यक्ति से बिना किसी प्रतिफल के कोई भी मूल्यवान वस्तु प्राप्त करना।] निरसित, धारा 31, ibid द्वारा।]
अध्याय 9: सरकारी कर्मचारियों से संबंधित या संबंधित
धारा: 165
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