🎉 Get 3 Free Legal Queries →

Sanhita Logo

Sanhita.ai

Sanhita.ai

3

भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

मालिक या कब्जेदार के एजेंट की जिम्मेदारी, जिसके फायदे के लिए दंगा किया गया।

अध्याय 8: सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध

धारा: 156


जब कभी किसी ज़मीन के मालिक या उस पर कब्ज़ा करने वाले व्यक्ति के फायदे के लिए या उसकी तरफ़ से कोई दंगा होता है, और वह दंगा उस ज़मीन के बारे में होता है, या वह व्यक्ति उस ज़मीन में कोई अधिकार होने का दावा करता है, या उस झगड़े के विषय में जिसका नतीजा वह दंगा था, या जिसने उससे कोई फायदा लिया है, तो ऐसे व्यक्ति का एजेंट या मैनेजर जुर्माने से दंडनीय होगा, अगर ऐसे एजेंट या मैनेजर को यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा दंगा होने की संभावना थी, या वह गैरकानूनी सभा जिसके द्वारा ऐसा दंगा किया गया था, होने की संभावना थी, तो वह एजेंट या मैनेजर उस दंगे या सभा को रोकने के लिए और उसे दबाने और तितर-बितर करने के लिए अपनी शक्ति में सभी कानूनी साधनों का उपयोग नहीं करता है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

To read full content, please download our app

App Screenshot