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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

153A. धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना, और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करना।

अध्याय 8: सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध

धारा: 153A


(1) जो कोई भी—
(a) शब्दों से, चाहे बोले गए हों या लिखे गए हों, या संकेतों से या दृश्य प्रस्तुतियों से या अन्यथा, धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास, भाषा, वर्ण या समुदाय या किसी अन्य आधार पर, विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषा या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच वैमनस्य या शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावनाओं को बढ़ावा देता है या बढ़ावा देने का प्रयास करता है, या
(b) कोई भी ऐसा कार्य करता है जो विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषा या क्षेत्रीय समूहों या जातियों या समुदायों के बीच सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल है, और जो सार्वजनिक शांति को भंग करता है या भंग करने की संभावना है, या
(c) किसी भी अभ्यास, आंदोलन, ड्रिल या अन्य समान गतिविधि का आयोजन करता है, जिसका इरादा यह है कि ऐसी गतिविधि में भाग लेने वाले आपराधिक बल या हिंसा का उपयोग करेंगे या उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे या यह जानते हुए कि ऐसी गतिविधि में भाग लेने वाले किसी भी धार्मिक, नस्लीय, भाषा या क्षेत्रीय समूह या जाति या समुदाय के खिलाफ आपराधिक बल या हिंसा का उपयोग करेंगे या उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे और ऐसी गतिविधि किसी भी कारण से डर या खतरे या असुरक्षा की भावना पैदा करती है या पैदा करने की संभावना है,
उसे कारावास से दंडित किया जाएगा जो तीन साल तक बढ़ सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से।पूजा स्थल आदि में अपराध करना:
(2) जो कोई भी उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अपराध किसी भी पूजा स्थल में या धार्मिक पूजा या धार्मिक समारोहों के प्रदर्शन में लगे किसी भी सभा में करता है, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा जो पांच साल तक बढ़ सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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