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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाना - यदि दंगा हो जाए - यदि न हो।

अध्याय 8: सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध

धारा: 153


जो कोई भी दुर्भावनापूर्ण या जानबूझकर, कुछ भी अवैध करके, किसी भी व्यक्ति को उकसाता है, जिसका इरादा या जानकारी यह होने की संभावना है कि ऐसी उत्तेजना से दंगा करने का अपराध होगा, तो, यदि ऐसी उत्तेजना के परिणामस्वरूप दंगा करने का अपराध किया जाता है, तो उसे किसी भी तरह की कैद से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि एक वर्ष तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से; और यदि दंगा करने का अपराध नहीं किया जाता है, तो किसी भी तरह की कैद से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि छह महीने तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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