जो कोई भी दुर्भावनापूर्ण या जानबूझकर, कुछ भी अवैध करके, किसी भी व्यक्ति को उकसाता है, जिसका इरादा या जानकारी यह होने की संभावना है कि ऐसी उत्तेजना से दंगा करने का अपराध होगा, तो, यदि ऐसी उत्तेजना के परिणामस्वरूप दंगा करने का अपराध किया जाता है, तो उसे किसी भी तरह की कैद से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि एक वर्ष तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से; और यदि दंगा करने का अपराध नहीं किया जाता है, तो किसी भी तरह की कैद से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि छह महीने तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से।