जो कोई भी किसी लोक सेवक पर हमला करता है या हमला करने की धमकी देता है, या एक गैरकानूनी सभा को तितर-बितर करने, या दंगा या बलवे को दबाने के प्रयास में, ऐसे लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्य के निर्वहन में बाधा डालता है या बाधा डालने का प्रयास करता है, या ऐसे लोक सेवक पर आपराधिक बल का उपयोग करता है, या धमकी देता है, या उपयोग करने का प्रयास करता है, तो उसे किसी भी तरह की कैद से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि तीन साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से।