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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

दंगा आदि को दबाते समय लोक सेवक पर हमला करना या बाधा डालना।

अध्याय 8: सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध

धारा: 152


जो कोई भी किसी लोक सेवक पर हमला करता है या हमला करने की धमकी देता है, या एक गैरकानूनी सभा को तितर-बितर करने, या दंगा या बलवे को दबाने के प्रयास में, ऐसे लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्य के निर्वहन में बाधा डालता है या बाधा डालने का प्रयास करता है, या ऐसे लोक सेवक पर आपराधिक बल का उपयोग करता है, या धमकी देता है, या उपयोग करने का प्रयास करता है, तो उसे किसी भी तरह की कैद से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि तीन साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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