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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

पांच या अधिक लोगों की सभा को तितर-बितर करने का आदेश दिए जाने के बाद भी जानबूझकर उसमें शामिल होना या बने रहना।

अध्याय 8: सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध

धारा: 151


जो कोई भी जानबूझकर पांच या अधिक लोगों की ऐसी सभा में शामिल होता है या बना रहता है जिससे सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना है, और ऐसी सभा को कानून के अनुसार तितर-बितर करने का आदेश दिया गया है, तो उसे किसी भी तरह की कैद से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि छह महीने तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से।स्पष्टीकरण— यदि सभा धारा 141 के अर्थ में एक गैरकानूनी सभा है, तो अपराधी को धारा 145 के तहत दंडित किया जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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