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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

गैरकानूनी सभा में शामिल होने के लिए लोगों को किराए पर लेना, या किराए पर लेने में मिलीभगत करना।

अध्याय 8: सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध

धारा: 150


जो कोई भी किसी गैरकानूनी सभा में शामिल होने या उसका सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति को किराए पर लेता है, लगाता है, या काम पर रखता है, या बढ़ावा देता है, या किसी भी तरह से मदद करता है, तो उसे उस गैरकानूनी सभा के सदस्य के रूप में सजा दी जाएगी, और उस व्यक्ति द्वारा उस गैरकानूनी सभा के सदस्य के रूप में ऐसे काम पर रखने, लगाने या रोजगार के परिणामस्वरूप किए गए किसी भी अपराध के लिए, उसी तरह से सजा दी जाएगी जैसे कि वह उस गैरकानूनी सभा का सदस्य रहा हो, या उसने खुद वह अपराध किया हो।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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