गैरकानूनी सभा में शामिल होना या बने रहना, यह जानते हुए कि उसे तितर-बितर करने का आदेश दिया गया है।
अध्याय 8: सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध
धारा: 145
जो कोई भी गैरकानूनी सभा में शामिल होता है या बना रहता है, यह जानते हुए कि ऐसी गैरकानूनी सभा को कानून द्वारा निर्धारित तरीके से तितर-बितर करने का आदेश दिया गया है, उसे किसी भी तरह की कैद से दंडित किया जाएगा जो दो साल तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से।
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