जो कोई भी, सैनिक, नाविक या वायु सैनिक न होते हुए, भारत सरकार की सैन्य, नौसेना या वायु सेवा में, कोई भी ऐसा वस्त्र पहनता है या कोई ऐसा टोकन ले जाता है जो ऐसे सैनिक, नाविक या वायु सैनिक द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी वस्त्र या टोकन के समान हो, इस इरादे से कि यह माना जा सकता है कि वह ऐसा सैनिक, नाविक या वायु सैनिक है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि तीन महीने तक बढ़ सकती है, या जुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक बढ़ सकता है, या दोनों से।