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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

सरकारी कर्मचारी द्वारा लापरवाही से ऐसे कैदी को भागने देना।

अध्याय 6: राज्य के खिलाफ अपराध

धारा: 129


जो कोई भी, एक सरकारी कर्मचारी होते हुए और किसी राज्य के कैदी या युद्ध के कैदी की हिरासत में होते हुए, लापरवाही से ऐसे कैदी को कैद के किसी भी स्थान से भागने देता है जिसमें ऐसे कैदी को कैद किया गया है, तो उसे साधारण कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक बढ़ सकती है, दंडित किया जाएगा, और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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