(1) जो कोई भी आपराधिक साजिश में शामिल है, जो मृत्यु, आजीवन कारावास या दो साल या उससे अधिक की अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए है, तो, जहां इस संहिता में ऐसी साजिश की सजा के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, उसे उसी तरह से दंडित किया जाएगा जैसे कि उसने ऐसे अपराध को उकसाया हो। (2) जो कोई भी आपराधिक साजिश में शामिल है, जो ऊपर बताए गए अनुसार दंडनीय अपराध करने के लिए आपराधिक साजिश के अलावा है, उसे छह महीने से अधिक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास से, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा।
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