किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध निजी बचाव का कोई अधिकार नहीं है जिससे मृत्यु या गंभीर चोट लगने की आशंका उचित रूप से न हो, यदि वह कार्य किसी लोक सेवक द्वारा अपने पद के रंग में सद्भावनापूर्वक किया जाता है, या करने का प्रयास किया जाता है, भले ही वह कार्य कानून द्वारा पूरी तरह से उचित न हो। किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध निजी बचाव का कोई अधिकार नहीं है जिससे मृत्यु या गंभीर चोट लगने की आशंका उचित रूप से न हो, यदि वह कार्य किसी लोक सेवक के निर्देश पर अपने पद के रंग में सद्भावनापूर्वक किया जाता है, या करने का प्रयास किया जाता है, भले ही वह निर्देश कानून द्वारा पूरी तरह से उचित न हो। उन मामलों में निजी बचाव का कोई अधिकार नहीं है जिनमें सार्वजनिक अधिकारियों की सुरक्षा का सहारा लेने का समय है। अधिकार किस हद तक प्रयोग किया जा सकता है।—निजी बचाव का अधिकार किसी भी मामले में बचाव के उद्देश्य के लिए आवश्यक नुकसान से अधिक नुकसान पहुंचाने तक नहीं है।स्पष्टीकरण 1.— किसी व्यक्ति को किसी लोक सेवक द्वारा किए गए, या किए जाने के प्रयास किए गए कार्य के विरुद्ध निजी बचाव के अधिकार से वंचित नहीं किया जाता है, जब तक कि वह यह न जानता हो या उसके पास यह मानने का कारण न हो कि वह कार्य करने वाला व्यक्ति ऐसा लोक सेवक है।स्पष्टीकरण 2.— किसी व्यक्ति को किसी लोक सेवक के निर्देश पर किए गए, या किए जाने के प्रयास किए गए कार्य के विरुद्ध निजी बचाव के अधिकार से वंचित नहीं किया जाता है, जब तक कि वह यह न जानता हो, या उसके पास यह मानने का कारण न हो, कि वह कार्य करने वाला व्यक्ति ऐसे निर्देश द्वारा कार्य कर रहा है, या जब तक कि ऐसा व्यक्ति उस अधिकार का उल्लेख नहीं करता जिसके तहत वह कार्य करता है, या यदि उसके पास लिखित में अधिकार है, जब तक कि मांगे जाने पर वह ऐसा अधिकार प्रस्तुत नहीं करता है।