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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

धमकी से मजबूर होकर किया गया काम।

अध्याय 4: सामान्य अपवाद

धारा: 94


हत्या और राज्य के खिलाफ अपराध, जिनमें मृत्युदंड की सजा है, को छोड़कर, कोई भी काम अपराध नहीं है जो किसी व्यक्ति को धमकी से मजबूर होकर करना पड़े, और उस समय उसे लगे कि ऐसा न करने पर उसकी तुरंत मौत हो जाएगी:शर्त यह है कि वह व्यक्ति अपनी मर्जी से, या अपनी जान को तुरंत खतरे से बचाने के लिए, ऐसी स्थिति में न पड़ा हो जिससे उस पर ऐसा दबाव आए।स्पष्टीकरण 1.— एक व्यक्ति जो अपनी मर्जी से, या पीटे जाने की धमकी के कारण, डकैतों के गिरोह में शामिल हो जाता है, और उनके बारे में जानता है, उसे इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा, इस आधार पर कि उसे अपने साथियों द्वारा कोई भी ऐसा काम करने के लिए मजबूर किया गया था जो कानूनन अपराध है।स्पष्टीकरण 2.— एक व्यक्ति जिसे डकैतों के गिरोह ने पकड़ लिया है, और तुरंत मौत की धमकी देकर, कोई ऐसा काम करने के लिए मजबूर किया जाता है जो कानूनन अपराध है; उदाहरण के लिए, एक लोहार को अपने औजार लेने और एक घर का दरवाजा तोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है ताकि डकैत अंदर घुसकर लूट कर सकें, तो उसे इस छूट का लाभ मिलेगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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