कोई भी चीज जिससे मृत्यु होने का इरादा नहीं है, किसी भी नुकसान के कारण अपराध नहीं है जो इससे हो सकता है, या करने वाले का इरादा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का हो, या करने वाले को यह ज्ञात हो कि इससे किसी ऐसे व्यक्ति को नुकसान होने की संभावना है जिसके लाभ के लिए यह सद्भावना में किया गया है, और जिसने उस नुकसान को सहने के लिए, या उस नुकसान के जोखिम को लेने के लिए सहमति दी है, चाहे वह व्यक्त हो या निहित।उदाहरणA, एक सर्जन, यह जानता है कि एक विशेष ऑपरेशन से Z की मृत्यु होने की संभावना है, जो एक दर्दनाक शिकायत से पीड़ित है, लेकिन Z की मृत्यु का कारण बनने का इरादा नहीं रखता है और सद्भावना में, Z के लाभ के लिए Z की सहमति से उस ऑपरेशन को करता है। A ने कोई अपराध नहीं किया है।