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भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

घातक हमले के खिलाफ निजी बचाव का अधिकार जब निर्दोष व्यक्ति को नुकसान का खतरा हो।

अध्याय 4: सामान्य अपवाद

धारा: 106


यदि निजी बचाव के अधिकार का प्रयोग करते समय, एक हमला जो उचित रूप से मृत्यु की आशंका पैदा करता है, तो रक्षक ऐसी स्थिति में है कि वह किसी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान के जोखिम के बिना उस अधिकार का प्रभावी ढंग से प्रयोग नहीं कर सकता है, तो निजी बचाव का उसका अधिकार उस जोखिम को उठाने तक फैला हुआ है।उदाहरणA पर एक भीड़ हमला करती है जो उसकी हत्या करने का प्रयास करती है। वह भीड़ पर गोली चलाए बिना अपने निजी बचाव के अधिकार का प्रभावी ढंग से प्रयोग नहीं कर सकता है, और वह युवा बच्चों को नुकसान पहुंचाने के जोखिम के बिना गोली नहीं चला सकता है जो भीड़ में मिले हुए हैं। A कोई अपराध नहीं करता है यदि इस तरह गोली चलाने से वह किसी भी बच्चे को नुकसान पहुंचाता है।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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