कब ऐसा अधिकार मृत्यु के अलावा कोई भी नुकसान पहुंचाने तक विस्तृत है।
अध्याय 4: सामान्य अपवाद
धारा: 104
यदि अपराध, जिसके करने से, या करने के प्रयास से, निजी सुरक्षा के अधिकार का प्रयोग होता है, चोरी, शरारत, या आपराधिक अतिचार है, जो पिछली धारा में बताए गए अपराधों में से कोई नहीं है, तो वह अधिकार जानबूझकर मृत्यु कारित करने तक नहीं है, लेकिन धारा 99 में उल्लिखित प्रतिबंधों के अधीन, गलत काम करने वाले को जानबूझकर मौत के अलावा कोई भी नुकसान पहुंचाने तक है।
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