कब ऐसा अधिकार मृत्यु के अलावा कोई भी नुकसान पहुंचाने तक विस्तृत है।
अध्याय 4: सामान्य अपवाद
धारा: 101
अगर अपराध पिछली धारा में बताए गए अपराधों में से कोई नहीं है, तो शरीर की निजी सुरक्षा का अधिकार हमलावर की जानबूझकर हत्या करने तक नहीं है, लेकिन धारा 99 में उल्लिखित प्रतिबंधों के तहत, हमलावर को जानबूझकर मौत के अलावा कोई भी नुकसान पहुंचाने तक है।
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