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3

भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

जुर्माने का आनुपातिक भाग भरने पर कैद की समाप्ति।

अध्याय 3: दंड

धारा: 69


यदि, जुर्माना न भरने पर तय की गई कैद की अवधि समाप्त होने से पहले, जुर्माने का इतना अनुपात भर दिया जाता है या वसूल कर लिया जाता है कि जुर्माना न भरने पर भुगती गई कैद की अवधि अभी भी न भरे गए जुर्माने के अनुपात से कम नहीं है, तो कैद समाप्त हो जाएगी।उदाहरणA को एक सौ रुपये के जुर्माने और जुर्माना न भरने पर चार महीने की कैद की सजा सुनाई जाती है। यहाँ, यदि जुर्माने के पचहत्तर रुपये कैद के एक महीने की समाप्ति से पहले भर दिए जाते हैं या वसूल कर लिए जाते हैं, तो A को पहले महीने के समाप्त होते ही रिहा कर दिया जाएगा। यदि पचहत्तर रुपये पहले महीने की समाप्ति के समय, या किसी भी बाद के समय में जब A कैद में रहता है, भर दिए जाते हैं या वसूल कर लिए जाते हैं, तो A को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। यदि जुर्माने के पचास रुपये कैद के दो महीनों की समाप्ति से पहले भर दिए जाते हैं या वसूल कर लिए जाते हैं, तो A को दो महीने पूरे होते ही रिहा कर दिया जाएगा। यदि जुर्माने के पचास रुपये उन दो महीनों की समाप्ति के समय, या किसी भी बाद के समय में जब A कैद में रहता है, भर दिए जाते हैं या वसूल कर लिए जाते हैं, तो A को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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