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3

भारतीय दंड संहिता

(आईपीसी)

जुर्माना न भरने पर कैद, जब अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो।

अध्याय 3: दंड

धारा: 67


यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है, तो जुर्माना न भरने पर अदालत जो कैद सुनाती है, वह साधारण होगी, और वह अवधि जिसके लिए अदालत अपराधी को जुर्माना न भरने पर कैद करने का निर्देश देती है, निम्नलिखित पैमाने से अधिक नहीं होगी, यानी, कोई भी अवधि जो दो महीने से अधिक न हो जब जुर्माने की राशि पचास रुपये से अधिक न हो, और कोई भी अवधि जो चार महीने से अधिक न हो जब राशि एक सौ रुपये से अधिक न हो, और कोई भी अवधि जो किसी अन्य मामले में छह महीने से अधिक न हो।

The language translation of this legal text is generated by AI and for reference only; please consult the original English version for accuracy.

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