इस संहिता के प्रावधानों के तहत अपराधी जिन सजाओं के लिए उत्तरदायी हैं, वे हैं— (पहला) — मृत्युदंड; (दूसरा) — आजीवन कारावास;[***] (चौथा) — कारावास, जो दो प्रकार का होता है, अर्थात्:— (1) कठोर, यानी, कड़ी मेहनत के साथ; (2) साधारण; (पांचवां) — संपत्ति की जब्ती; (छठा) — जुर्माना।
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